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Chandauli News: चंदौली पुलिस की बड़ी कामयाबी: ट्रक से 1.65 करोड़ की शराब पकड़ी, अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार, पंजाब से शराब लेकर जा रहा था बिहार

चंदौली। जनपद में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना अलीनगर पुलिस और स्वाट/सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए एक शातिर अंतरराज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपये बताई जा रही है।

 

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में प्रभारी थानाध्यक्ष शरद गुप्ता, स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक रामजनम यादव और सर्विलांस टीम प्रभारी उपनिरीक्षक आशीष मिश्रा के नेतृत्व में यह कार्रवाई मंगलवार को की गई। इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर वाराणसी-चन्दौली मार्ग पर वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान सिंधीताली पुल के पास एक संदिग्ध ट्रक को रुकने का इशारा किया गया।

 

पुलिस के रुकने के संकेत को नजरअंदाज करते हुए ट्रक चालक ने वाहन की गति तेज कर दी और पुलिस टीम को कुचलने का प्रयास किया। हालांकि, सतर्क पुलिसकर्मियों ने तुरंत घेराबंदी कर ट्रक को रोक लिया। ट्रक संख्या RJ14GN7944 की तलाशी लेने पर उसमें लकड़ी के बुरादे के बीच छिपाकर रखी गई अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बरामद हुई।

 

बरामद शराब में किंगफिशर (500 ML) की 250 पेटी, रॉयल स्टैग (180 ML) की 148 पेटी, रॉयल स्टैग (750 ML) की 99 पेटी, रॉयल स्टैग (375 ML) की 89 पेटी, इम्पीरियल ब्लू (750 ML) की 150 पेटी, इम्पीरियल ब्लू (180 ML) की 149 पेटी और ऑल सीजन (750 ML) की 47 पेटी शामिल हैं। कुल मिलाकर 932 पेटियों में 9031 लीटर से अधिक अवैध शराब बरामद की गई।

 

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान जगदीश लोहार निवासी श्रीनाथ कॉलोनी, नाथद्वारा, जिला राजसमंद (राजस्थान) के रूप में हुई है। जांच के दौरान पाया गया कि बरामद शराब की बोतलों पर “फॉर सेल इन पंजाब ओनली” अंकित था और स्कैनर को खुरच दिया गया था, जिससे इसकी अवैध तस्करी की पुष्टि होती है।

 

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह पंजाब से सस्ते दाम पर शराब खरीदकर बिहार में ऊंचे दामों पर बेचता था, जहां शराबबंदी लागू है। इस अवैध कारोबार से उसे अच्छा मुनाफा होता था और इसी कारण वह किसी भी कीमत पर शराब की खेप को गंतव्य तक पहुंचाना चाहता था।

 

इस मामले में थाना अलीनगर में मु.अ.सं. 260/26 के तहत धारा 109(1), 318(4), 319(2) बीएनएस और 60/63 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है।

 

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