
चंदौली। विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अनुराग शर्मा ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने और शादी का झांसा देने के मामले में दोषी पाए गए दो आरोपियों को पांच-पांच साल की कठोर सजा सुनाई। साथ ही, 15-15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न चुकाने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि सैयदराजा थाना क्षेत्र निवासी 16 वर्षीय पीड़िता के पिता ने 7 नवंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी शाम 7 बजे शौच के लिए गई थी, तभी रमाशंकर, पतिराम, रामजनम और टहलू उसे बहला-फुसलाकर और शादी का झांसा देकर बाइक से वाराणसी स्टेशन ले गए। वहां से आरोपी बेंगलुरु ले गए और लड़की को बेच दिया, जहां उसकी शादी कर दी गई।
पीड़िता को आठ महीने तक बंधक बनाकर रखा गया। बाद में, पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान, स्पेशल जज पाक्सो कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर दो आरोपियों को दोषी पाते हुए पांच साल की कठोर सजा सुनाई।