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Chandauli News : कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप पर पूर्ण प्रतिबंध, बच्चों की मौत के बाद लिया गया निर्णय

चंदौली। उत्तर प्रदेश में अब मौत का कारण बन चुके ‘कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। सहायक आयुक्त (औषधि) ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि राज्य के किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल, दवा दुकान या थोक विक्रेता के पास इस सिरप की खरीद-फरोख्त या भंडारण नहीं किया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि जहां कहीं भी यह सिरप पाया जाएगा, वहां से उसे तुरंत जब्त कर प्रयोगशाला में जांच कराई जाएगी।

 

यह कफ सिरप श्रेसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी द्वारा निर्मित किया जाता है। जांच में पाया गया है कि इसमें डाइइथिलीन ग्लाइकोल नामक रासायनिक यौगिक मौजूद है, जो सामान्यतः पेंट, स्याही और रंग बनाने में उपयोग किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार, इस यौगिक की सुरक्षित मात्रा 0.1 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन ‘कोल्ड्रिफ’ सिरप में यह मात्रा 48.6 प्रतिशत तक पाई गई है। विशेषज्ञों के अनुसार, इतनी अधिक मात्रा में यह रसायन किडनी और लिवर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है, जिससे बच्चों की मौत के मामले सामने आए हैं।

 

देश के विभिन्न हिस्सों में इस सिरप से जुड़े कई दर्दनाक हादसे सामने आए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में अब तक 11 बच्चों की मौत की पुष्टि की गई है। इन राज्यों ने पहले ही इस सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश ने भी तत्काल प्रभाव से इसे प्रतिबंधित दवाओं की सूची में शामिल कर लिया है।

 

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देशों में ‘कोल्ड्रिफ’ सिरप पहले से ही बैन है। औषधि विभाग ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी परिस्थिति में इस सिरप का उपयोग न करें और यदि यह किसी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध मिले तो इसकी सूचना तुरंत औषधि नियंत्रण विभाग को दें।

 

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