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चंदौलीप्रशासन एवं पुलिस

चंदौली : नोटिस के बावजूद काश्तकारों ने नहीं लिया प्रतिकर, भूमि अध्यप्ति अधिकारी ने दी 90 दिन की टाइमलाइन, वरना विभाग को सौंप देंगे भूमि का हस्तांतरण

चंदौली। न्यायालय भवन निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के प्रभावित सदर तहसील के बाघो गांव के काश्तकारों ने अभी तक अपना प्रतिकर नहीं लिया। विभाग की ओर से भेजी गई नोटिस भी किसानों ने स्वीकार नहीं की थी। ऐसे में भूमि अध्यप्ति अधिकारी मीनाक्षी पांडेय ने किसानों को प्रतिकर प्राप्त करने के लिए 90 दिन की समयसीमा निर्धारित की है। नीयत समयावधि तक यदि काश्तकारों ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर प्रतिकर नहीं लिया तो विभाग को भूमि का हस्तांतरण सौंप दिया जाएगा।

 

भूमि अध्यप्ति अधिकारी ने बताया कि न्यायालय भवन निर्माण के लिए सदर तहसील के बाघो मौजा में 4.1982 हेक्टेयर जमीन का अभिनिर्णय 16 जुलाई को ही घोषित कर दिया गया था। अधिनियम की धारा 37-(2) के तहत काश्तकारों को प्रतिकर प्राप्त करने के लिए नोटिस जारी की गई थी, लेकिन किसी ने नोटिस प्राप्त नहीं की और न ही प्रतिकर प्राप्त करने के लिए आया। कहा कि अभिनिर्णय की तिथि के 90 दिनों के अंदर काश्तकार प्रतिकर प्राप्त कर लें। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र फार्म सीसी की दो प्रतियों में, जिसमें अपना फोटो व रसीदी चस्पा हो, लेखपाल से प्रमाणित हलफनामा, दो पहचान पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति, जिस पर आईएफएससी कोड व खाता संख्या स्पष्ट रूप से अंकित हो, प्रस्तुत करना होगा। कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा तक काश्तकारों ने प्रतिकर प्राप्त नहीं किया तो संपूर्ण भूमि का कब्जा हस्तांतरण विभाग को सौंप दिया जाएगा।

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