
चंदौली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम से पहले पुलिस अधिकारियों के साथ जोर-जबर्दस्ती व बदसलूकी के मामले में सपा से सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव को तीसरी बार भी अग्रिम जमानत नहीं मिली। अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) विनय कुमार सिंह ने सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता शशिशंकर सिंह व अपर शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार त्रिपाठी ने अदालत में अग्रिम जमानत का विरोध किया।
चंदौली के रामगढ़ में पांच दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों के शिलान्यास और जनसभा के लिए आए थे। विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव, पूर्व सांसद रामकिशुन यादव, संतोष यादव समेत कई बड़े नेताओं के नेतृत्व में सैकड़ों सपा कार्यकर्ता जनसभा स्थल की ओर जाने लगे। इस दौरान लक्ष्मणगढ़ में रोके जाने के बाद भी न रुकने पर पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया था। दूसरे दिन बलुआ थाना के एसआई शिवशंकर सिंह की तहरीर पर विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव, संतोष यादव समेत 150 अज्ञात लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने उसी रात दबिश देकर पूर्व जिलाध्यक्ष समेत चार सपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया था। अगले दिन उन्हें जेल भेज दिया गया था।