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चंदौलीचुनाव 2024

आदर्श आचार संहिता का पालन करें, परमिशन लेकर ही करें रैली व जनसभा, प्रेक्षक ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताई गाइडलाइन

प्रत्याशियों को आपराधिक रिकार्ड का प्रकाशन कराने का दिया निर्देश राजनीतिक दल लेखा-जोखा पंजिका का अच्छे तरीके से कर लें मिलान अधिकारियों को पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ चुनाव कराने का निर्देश

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  • प्रत्याशियों को आपराधिक रिकार्ड का प्रकाशन कराने का दिया निर्देश राजनीतिक दल लेखा-जोखा पंजिका का अच्छे तरीके से कर लें मिलान अधिकारियों को पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ चुनाव कराने का निर्देश
  • प्रत्याशियों को आपराधिक रिकार्ड का प्रकाशन कराने का दिया निर्देश
  • राजनीतिक दल लेखा-जोखा पंजिका का अच्छे तरीके से कर लें मिलान
  • अधिकारियों को पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ चुनाव कराने का निर्देश

 

 

चंदौली। लोकसभा चुनाव के लिए सामान्य प्रेक्षक सिंधु बी रूपेश (IAS)  व व्यय प्रेक्षक ऋषि कुमार बिसेन (IRS) ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर आयोग की गाइडलाइन से अवगत कराया। साथ ही आचार संहिता का अनुपालन करने और परमिशन लेकर ही रैली व जनसभा के आयोजन की अपील की।

 

बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी (वित्त रा)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभय कुमार पाण्डेय ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि अपराधिक पृष्ठ भूमि के अभ्यर्थियों को नाम वापसी से मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक निम्न विवरण के अनुसार प्रारूप सी- 1 पर कम से कम 2 समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशन कराए जाने सहित संपूर्ण प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी दी गई। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टी. फुंडे ने कहा कि चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने में लगे सभी अधिकारियों/पदाधिकारियों के बीच आपसी तालमेल व स्वस्थ्य संचार के माध्यम से सभी जानकारियां साझा की जानी चाहिए। ताकि कही पर किसी भी प्रकार का भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से कहा कि निर्वाचन को पारदर्शिता से संपन्न कराने के लिए मतदान/मतगणना के लिए मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कर लिस्ट उपलब्ध करा दे।

 

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 85 वर्ष से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को जिसके द्वारा पोस्टल से मतदान करने हेतु आवेदन किया गया है,इनकी कुल संख्या 126 है। इन मतदाताओं को उनके घर पर ही 21 एवं 22 मई, 2024 को मतदान हेतु 18 मतदान दलों का गठन किया गया है। मतदान के दौरान आप सभी अपने मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकते है।

 

व्यय प्रेक्षक ऋषि कुमार बिसेन ने सभी पार्टी पदाधिकारियों को अवगत कराया कि आदर्श आचार संहिता के अनुपालन जैसे-पम्पलेट, पोस्टर छपवाने, चुनाव प्रचार करने, उम्मीदवार की ओर से किए जाने वाले व्यय उम्मीदवार के खाते से किया जाना है। किसी अन्य के खाते से नहीं करना है। व्यय के लेखा जोखा पंजिका का रख रखाव सही रहे ताकि मिलान करने में आसानी रहे,किसी भी प्रकार मिलान के समय कोई कठिनाई न हो। एक उम्मीदवार को 95 लाख से अधिक खर्च नहीं किया जाना है।

 

सामान्य प्रेक्षक सिंधु बी रूपेश ने चुनाव आयोग की ओर से ऑनलाइन सुविधा पोर्टल के बारे में सभी पार्टी पदाधिकारियों को बताया। बैठक के दौरान उन्होंने आदर्श आचार संहिता के अनुपालन, जुलूस, सभाएं, रैली सहित भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुपालन में विस्तृत रूप से चर्चा की। विभिन्न पार्टी पदाधिकारियों ने आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के सम्बन्ध में कई सवाल-जवाब भी किए गए। अफसरों ने निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन के अनुसार जवाब दिया। सामान्य प्रेक्षक महोदया द्वारा राजनैतिक दलों से आदर्श आचार संहिता के अनुपालन की अपील की गई। बैठक में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर व समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि सहित अन्य पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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