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पंचायत चुनाव मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन जारी, जरूर जानें

चंदौली। न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार नये सिरे से आरक्षण सूची तैयार करने में जुट गई है। लेकिन मतदान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है। मतदान के दौरान एक बूथ पर दो बैलेट बॉक्स दिए जाएंगे। एक ही मतपेटी में चारों पदों के मतपत्र पड़ेंगे। एक मतपेटी भर जाने के बाद दूसरी पेटी इस्तेमाल में लाई जाएगी।
इस बार ग्राम प्रधान, बीडीसी, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए एक साथ मतदान होगा। वहीं एक ही चरण में जिले के सभी ब्लाकों में मतदान करा लिया जाएगा। पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव को चार चरणों में सम्पन्न कराने के लिए आयोग ने यह फैसला लिया है। प्रत्येक बूथ पर दो मतपेटिकाएं पोलिंग पार्टियों को दी जाएंगी। एक ही मतपेटिका में सभी पदों के मतपत्र डाले जाएंगे। जब पहली मतपेटिका भर जाएगी तो इसे सील करने के बाद दूसरी का इस्तेमाल किया जाएगा। जिले में कई ऐसे बूथ हैं, जहां मतदाताओं की संख्या अधिक है। इन बूथों पर तीसरी मतपेटिका का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए पीठासीन अधिकारी को सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट तत्काल तीसरी मतपेटिका की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। निर्वाचन विभाग की ओर से मतदान के दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त मतपेटिकाएं दी जाएंगी। मजिस्ट्रेट की गाड़ी में हमेशा दो-चार अतिरिक्त बैलेट बॉक्स रहेंगे। वे सूचना के बाद संबंधित बूथ पर मतपेटिका पहुचाएंगे। साथ ही पीठासीन से बाकायदा रिसिविंग भी लेंगे। सहायक निर्वाचन अधिकारी कैलाश यादव ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर आयोग से गाइड लाइन आ चुकी है। पहले एक बूथ पर दो मतपेटिकाएं दी जाएंगी। जरूरत पड़ने पर सेक्टर मजिस्ट्रेट तीसरी मतपेटिका उपलब्ध कराएंगे।

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