
लखनऊ। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच कोरोना के बढ़ते मामलों ने निर्वाचन आयोग की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे मुश्किल समय में सकुशल चुनाव संपन्न कराने को आयोग की ओर से कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार-प्रसार से लेकर मतदान कर्मियों तक के लिए नियम तय किए गए हैं। यदि कोई मतदाता संक्रमित हुआ तो पीठासीन अधिकारी पीपीई किट पहनकर मतदान कराएंगे।
चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों के लिए फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सभी कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा और वे इसका उपयोग भी करेंगे। मतदान केंद्रों को सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं। अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि व्यवस्थाओं को मुकम्मल कराने के लिए जिलों में सीएमओ या उनके द्वारा नामित अधिकारी को नोडल बनाया जाएगा। चुनाव में कोरोना गाइड लाइन का कड़ाई से पालन करने और कराने के निर्देश जारी किए हैं। मतदान केंद्रों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था मुकम्मल रहेगी। साथ ही शारीरिक दूरी का पालन भी करना होगा। नामांकन और नाम वापसी के दौरान आरओ के कक्ष में साबुन, पानी और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। बगैर मास्क कोई भी रिटर्निग अधिकारी कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकेगा। यदि प्रत्याशी कोरोना संक्रमित है तो उसका प्रस्तावक नामांकन प्रस्तुत कर सकता है। नामांकन के दौरान प्रत्याशी के साथ एक व्यक्ति को ही कमरे में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं प्रत्याशियों के लिए यह बाध्यता होगी कि प्रचार के समय पांच व्यक्तियों से अधिक का समूह नहीं होना चाहिए।
मतदाता को भी लगाना होगा मास्क
मतदान के दौरान प्रत्येक मतदाता के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। केंद्र पर मतदाता की थर्मल स्कैनिंग कराई जाएगी। यदि तापमान बढ़ा मिला को मतदाता को टोकन दिया जाएगा और मतदान के अंतिम घंटे में उसे वोट डालने की अनुमति मिलेगी। कोविड संक्रमित मतदाता वोट डालना चाहे तो उसे मतदान के अंतिम घंटे में बुलाया जाएगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान केंद्र पहुंचकर पीठासीन अधिकारी को पीपीई किट उपलब्ध कराएंगे।