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Chandauli News : सरकारी विभागों में अब निजी गाड़ियां नहीं, केवल कॉमर्शियल वाहन होंगे मान्य, नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन मालिकों पर होगी कार्रवाई

चंदौली। सरकारी विभागों में निजी वाहन नहीं रखे जाएंगे। सिर्फ कामर्शियल वाहन ही मान्य होंगे। इसको लेकर जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे ने निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि निजी (प्राइवेट) वाहनों का उपयोग तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। विभागों में केवल वैध प्रपत्र वाले कॉमर्शियल वाहन ही मान्य होंगे। निर्देश का उल्लंघन करने पर वाहन मालिकों पर कार्रवाई होगी।

 

जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि निजी वाहनों को विभागों में सम्बद्ध करना या वाहनों का मार्ग कर अद्यतन न होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सरकारी और अर्धसरकारी संस्थाओं, जैसे बैंक और सड़क निर्माण एजेंसियों को भी यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने संस्थानों में प्राइवेट वाहनों की सम्बद्धता तुरंत समाप्त करें।

 

यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि राजस्व हानि को रोका जा सके और राज्य की सकल घरेलू आय (जीएसडीपी) को बढ़ावा दिया जा सके। विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वाहनों की सम्बद्धता प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल उन कॉमर्शियल वाहनों को शामिल किया जाए जिनके सभी दस्तावेज, जैसे मार्ग कर और अन्य प्रपत्र, पूरी तरह से वैध हों।

 

इसके अलावा, संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि वाहन सम्बद्धता से पहले परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में निजी वाहन विभागीय उपयोग में न लाए जाएं। यह निर्देश सभी विभागाध्यक्षों और संस्थाओं को भेजा गया है। उल्लंघन की स्थिति में वाहन मालिकों और संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 

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