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Chandauli News : चंदौली में तैनात दरोगा के खिलाफ गैर जमानती वारंट, वेतन रोकने का आदेश

चंदौली। जिले के धीना थाना के महुंजी चौकी पर तैनात एसआई अशोक कुमार ओझा के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वाटंर (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। साथ ही वेतन रोकने का भी आदेश दिया है। गाजीपुर की विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट शक्ति सिंह की अदालत ने यह आदेश जारी किया है।

 

गाजीपुर के विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट शक्ति सिंह की अदालत ने मंगलवार को चंदौली के धीना थाना के महुँजी चौकी पर तैनात उपनिरीक्षक अशोक कुमार ओझा के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी करते हुए वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया है। उच्च न्यायालय द्वारा त्वरित निस्तारण के आदेश की पत्रावली राज्य बनाम राजेश यादव के मामले में उपनिरीक्षक अशोक कुमार ओझा का बयान होना है। कई तिथियों पर नोटिस भेजी गई, लेकिन नहीं आए।

 

उपनिरीक्षक अशोक कुमार ओझा वर्तमान में पुलिस चौकी महुजी, थाना धीना, चंदौली में तैनात हैं। कोर्ट ने उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उनका वेतन को रोकने का आदेश दिया है। गवाही के लिए 26 जुलाई की तिथि नियत करते हुए उक्त आदेश की प्रति अनुपालन कराने के लिए पुलिस अधीक्षक चंदौली व कोषागार अधिकारी को प्रेषित किया है।

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