
चंदौली। मार्केट में नकली BIS मानक वाले या सब स्टैण्डर्ड हेलमेट धड़ल्ले से बिक रहे हैं। इन्हें असली बताकर दुकानदार वाहन चालकों को बेच रहे हैं और पैसा वसूल रहे हैं। यह न सिर्फ वाहन चालकों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, बल्कि कानून का भी स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसे में परिवहन विभाग ने नकली हेलमेट की बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
प्रदेश में वर्ष 2024 में 46,052 सड़क दुर्घटनाओं में 24,118 व्यक्ति असमय काल कवलित हुए हैं, जिसमें 18 से 35 वर्ष के युवाओं की संख्या सर्वाधिक 51 प्रतिशत है। वाहन चलाते समय हेल्मेट का प्रयोग न करने से लगभग 31 प्रतिशत व्यक्तियों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है। प्रदेश में सड़क में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने एवं इससे हो रही जान-माल की क्षति को कम करने के लिए परिवहन विभाग निरंतर प्रयासरत है।
परिवहन विभाग ने दो पहिया वाहन चालकों से यह अपील की है कि दो पहिया वाहन चालते समय अनिवार्य रूप से BIS मानक वाले ही हेल्मेट का प्रयोग करें, ताकि सड़क दुर्घटना के समय सुरक्षित रह सकें। जन-सामान्य अपने हेलमेट एवं क्रय किए गए BIS Care App के माध्यम से BIS मानक होने की प्रमाणिकता की जांच कर सकते हैं।
अधिकारियों ने मार्केट में हेलमेट विक्रेताओं से भी यह अपील है कि अपने प्रतिष्ठान पर BIS मानक वाले ही हेलमेट का विक्रय करें। अन्यथा की स्थिति जनसुरक्षा एवं कानून पालन की प्राथमिकता को दुष्टिगत रखते हुए उद्योग विभाग एवं स्थानीय पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से नकली व सब स्टैण्डर्ड हेलमेट के निर्माण व विक्रय पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।