
चंदौली। दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने सोमवार को आरोपित को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सकलडीहा थाना क्षेत्र की 15 वर्षीय पीड़िता के पिता का आरोप था कि 27 अक्तूबर 2017 की शाम करीब पांच बजे बेटी गांव के बाहर शौच के लिए गई थी। काफी देर बाद उसके घर वापस न आने पर परिजनों को चिंता हुई तो खोजबीन करने लगे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। बाद में पता चला कि आनन्द व अजीत किशोरी को शादी का झांसा देकर अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गए हैं और सकलडीहा स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। इस संबंध में सकलडीहा थाने में तहरीर दी। लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता के पिता ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने लड़की को बरामद किया गया। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि आनंद और अजीत उसे बेहोश कर मोटरसाइकिल पर बैठाकर अज्ञात स्थान पर ले गए। होश में आई तो खुद को बंद कमरे में पाया। इस दौरान आनंद ने कई बार रेप किया। वहीं अजीत कमरे के बाहर रहता था। इस पूरे प्रकरण का आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो की कोर्ट में की गई। इस दौरान विशेष न्यायाधीश ने आरोप सिद्ध होने पर आनन्द को धारा 4 (2) पास्को एक्ट के तहत 20 वर्ष की कठोर कारावास और 10 हजार रुपया जुर्माना लगाया। वहीं अजीत को धारा 3 आईपीसी के तहत चार साल की सजा और पांच हजार रुपया जुर्माना लगाया। जबकि धारा 366 आईपीसी के तहत पांच 5 वर्ष की कारावास व हजार रुपए जुर्माने की सजा निर्धारित की। अभियोजन की तरफ से विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह, अवधेश सिंह व रमाकांत उपाध्याय ने मुकदमे की पैरवी की।