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चंदौली: बीजेपी बूथ अध्यक्ष से मारपीट मामले में पूर्व विधायक मनोज को नहीं मिली अग्रिम जमानत, बढ़ सकती हैं मुश्किलें

चंदौली। सैयदराजा विधानसभा क्षेत्र के बनसिंहपुर रनिया में मतदान से एक दिन पहले बीजेपी बूथ अध्यक्ष से मारपीट के मामले में पूर्व विधायक व सपा प्रत्याशी मनोज सिंह डब्लू को न्यायालय से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने इसे गंभीर आपराधिक मामला बताते हुए बिना बहस फैसला न करने का निर्णय लेते हुए 10 मार्च को सुनवाई की तिथि मुकर्रर कर दी है।

चुनाव प्रचार बंद होने पर छह मार्च की शाम सपा समर्थकों व पूर्व विधायक ने रनिया गांव में एक व्यक्ति को पकड़ा था। उस पर पैसे बांटकर मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। सूचना के बाद पहुंची पुलिस उक्त व्यक्ति को थाने ले आई। उसने पूर्व विधायक व सपा कार्यकर्ताओं पर मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। इस पर सैयदराजा कोतवाली में पूर्व विधायक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पूर्व विधायक ने अंतरिम जमानत के लिए सेशन जज की न्यायालय में वाद दाखिल की थी। पूर्व विधायक के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि जब तक मूल प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक अंतरिम जमानत दी जाए। शासकीय अधिवक्ता शशिशंकर सिंह ने इसका विरोध किया। न्यायाधीश ने तत्काल जमानत देने की बजाए अर्जी पर सुनवाई के लिए 10 मार्च की तिथि मुकर्रर कर दी।

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