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Chandauli News : नौगढ़ में असंगठित श्रमिकों का होगा विशेष श्रम कार्ड पंजीकरण, बीडीओ ने की ये अपील

चंदौली। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत नौगढ़ विकास खंड में विशेष श्रम कार्ड पंजीयन शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से उन श्रमिकों को श्रम कार्ड जारी किया जाएगा, जो अब तक पंजीकृत नहीं हो सके हैं। खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) अमित कुमार ने बताया कि यह श्रम कार्ड श्रमिकों के सशक्त भविष्य की कुंजी है, जिसके माध्यम से उन्हें कई सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकता है।

 

बीडीओ ने बताया कि क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों और पंचायत सहायकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक अपंजीकृत श्रमिकों को जागरूक करें। इसके लिए जागरूकता रैली, चौपाल, दीवार लेखन और पोस्टरों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाएगा। आगामी सप्ताहों में ब्लॉक मुख्यालय पर विशेष श्रमिक पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सीएससी प्रतिनिधि, पंचायत सचिव और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहेंगे। मौके पर ही श्रमिकों का पंजीकरण कर श्रम कार्ड के लिए आवेदन लिया जाएगा।

 

किन्हें मिलेगा श्रम कार्ड
बीडीओ अमित कुमार ने बताया कि यह श्रम कार्ड उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। पात्रता के तहत आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिनों का श्रम कार्य किया होना अनिवार्य है। लाभार्थियों में ईंट भट्ठा मजदूर, राजमिस्त्री, बढ़ई, पेंटर, प्लंबर, बिजली मिस्त्री, मनरेगा मजदूर, सड़क-नाली निर्माण कर्मी, लोडिंग-अनलोडिंग कर्मचारी आदि शामिल हैं।

 

श्रम कार्ड से मिलने वाले लाभ
श्रम कार्ड धारकों को अनेक प्रकार की आर्थिक सहायता मिलती है, जिनमें प्रमुख लाभ हैं:

  • कक्षा 1 से 12 तक बच्चों को छात्रवृत्ति (1,000 से 5,000 रुपये तक)
  • उच्च शिक्षा (आईटीआई, पॉलिटेक्निक, ग्रेजुएशन, बीएड, बीटेक, एमए, पीएचडी आदि) के लिए 8,000 से 60,000 रुपये तक की सहायता
  • कैंसर, किडनी, हृदय रोग जैसे गंभीर रोगों में इलाज के लिए 50,000 रुपये तक की मदद
  • दुर्घटना की स्थिति में मुफ्त इलाज
  • महिला श्रमिक को प्रसव पर 15,000 और पुरुष को पत्नी के प्रसव पर 5,000 रुपये
  • सामान्य मृत्यु पर 2 लाख और दुर्घटना या अपंगता पर 4 लाख रुपये तक का मुआवजा

 

बीडीओ ने सभी अपंजीकृत श्रमिकों से अपील की है कि वे इन शिविरों में आकर पंजीकरण कराएं और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि यह अभियान श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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