
चंदौली। सैम हॉस्पिटल की वैध होर्डिंग को बिना नोटिस तोड़े जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अस्पताल संचालक डॉ. एस. जी. इमाम की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नगर पंचायत चंदौली और नेशनल हाईवे-19 प्राधिकरण को नोटिस जारी कर 8 जुलाई को तलब किया है। कोर्ट ने तब तक किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
डॉ. इमाम ने आरोप लगाया कि नगर पंचायत से विधिवत अनुमति लेने और समय से शुल्क जमा करने के बावजूद, बिना पूर्व सूचना के पांच होर्डिंग्स को जबरन हटवा दिया गया। हर एक होर्डिंग की लागत ₹2 लाख बताई गई है, जिसके दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिस भूमि पर होर्डिंग लगाई गई थी, वह नगर पंचायत की अधिकृत भूमि थी। नगर पंचायत पहले भी कई तरह के मनमाने कार्य कर चुका है।
इस कार्रवाई से अस्पताल को न सिर्फ आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि उसकी साख को भी ठेस पहुंची। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब निगाहें 8 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हैं, जब दोनों पक्षों को कोर्ट में अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा।