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पूर्व विधायक मनोज डब्लू को एक और झटका, जमानत अर्जी खारिज, लटकी गिरफ्तारी की तलवार

चंदौली। विधान सभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी से शिकस्त खाने वाले सपा प्रत्याशी व पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू को एक और झटका लगा है। चुनाव के दौरान भाजपा बूथ अध्यक्ष के मारपीट मामले में पूर्व विधायक की जमानत अर्जी को जनपद व सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। हालांकि पूर्व विधायक के लिए उच्च न्यायालय में फैसले के खिलाफ अपील का विकल्प खुला है। जनपद न्यायालय से जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त होने के बाद पूर्व विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।

सैयदराजा थाना के रनिया गांव निवासी भाजपा बूथ अध्यक्ष दिग्विजय पांडेय ने पूर्व विधायक व उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद उन्हें पुलिस की ओर से किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता था। ऐसे में पूर्व विधायक ने अंतरिम जमानत के लिए जनपद न्यायालय में अपील की थी। हालांकि सेशन जज ने बिना सुनवाई जमानत देने से इनकार करते हुए मुकदमे में बहस के लिए अगली तारीख मुकर्रर कर दी थी। शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश की अदालत ने मामले की सुनवाई की। जिला व सत्र न्यायाधीश ज्योति कुमार त्रिपाठी ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। न्यायालय ने आशंका जताई है कि जमानत पर रहने के दौरान आरोपित की ओर से विवेचना में असहयोग किया जा सकता है। जिला जज की न्यायालय से मामला खारिज होने के बाद पूर्व विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। हालांकि उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करने का विकल्प उनके पास मौजूद है। अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता शशिशंकर सिंह ने कोर्ट में दलील पेश की।

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