fbpx
चंदौलीप्रशासनराज्य/जिला

Chandauli News: चंदौली में मछली शिकार पर प्रतिबंध, डीएम ने जारी किए सख्त निर्देश

चंदौली। जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948 की धारा 3(1) के तहत जनपद में मछली शिकार पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश चंदौली जिले की समस्त नदियों, जलाशयों और जल धाराओं पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति विस्फोटक या जहरीले रसायनों के माध्यम से मछली का शिकार नहीं करेगा। 15 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक मत्स्य जीरा (2 इंच से 10 इंच आकार की मछलियां) के पकड़ने और बेचने पर रोक रहेगी। साथ ही, 15 जून से 30 जुलाई तक प्रजननशील मछलियों के शिकार, विक्रय और हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जब तक कि वैध लाइसेंस प्राप्त न हो।

शासनादेशों के अनुसार, 1 जुलाई से 31 अगस्त तक जलाशयों में मछली आखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि जलधाराओं के प्राकृतिक बहाव को बाधित करना अपराध की श्रेणी में आएगा। उल्लंघन की स्थिति में मछलियां, जीरा और अवरोधक सामग्री जब्त की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Back to top button