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वाराणसी

वाराणसी : 10 लाख के जाली नोट रखने के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, 2012 में हुआ था गिरफ्तार

वाराणसी। अपर सत्र न्यायाधीश (पंचम) मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने 10 लाख रुपये के जाली नोट की बरामदगी के कैंट थाने के मामले में अभियुक्त बिहार के गया निवासी प्रभात कुमार अग्रवाल को दोषी पाया है। अदालत ने अभियुक्त को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 70 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

एडीजीसी ओंकार नाथ तिवारी के अनुसार, पुलिस उपाधीक्षक एटीएस पूर्वी जोन अनुराग दर्शन ने 29 नवंबर 2012 को कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सूचना के आधार पर ही होटल इंडिया के पास घेराबंदी की गई। इस बीच एक युवक बैग लेकर जाता दिखा। युवक को पकड़ कर छानबीन की गई तो जाली नोटों का जखीरा बरामद हुआ है।

दोषी ने अपना नाम प्रभात कुमार अग्रवाल निवासी गया बताया। प्रभात के बैग से एक हजार के 850 और 500 के 300 जाली नोट बरामद किए गए। अदालत ने कहा कि स्पष्ट रूप से जाली नोटों को वाराणसी में खपाने का उसका उद्देश्य था। अभियोजन ने सजा के बिंदु पर कहा कि प्रभात जाली नोटों के कारोबार में कई वर्षों से संलिप्त था। उसे कठोरतम दंड दिया जाए। ऐसे में अभियुक्त को 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई गई।

 

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