
चंदौली। बिजली विभाग ने बकाया बिलों से परेशान डिफाल्टर उपभोक्ताओं को राहत देते हुए एक बार फिर विलंब शुल्क छूट योजना का लाभ देने की घोषणा की है। अब उपभोक्ताओं को 31 जुलाई तक पुराने पंजीकरण के आधार पर पुनः छूट का लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें दोबारा पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए बिजली विभाग की ओर से मेगा विद्युत बिल समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
इस योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को अधिकतम 5,000 तक की सीधी छूट उनके बिजली बिल में दी जाएगी। विभाग ने छूट की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए दो उदाहरणों के माध्यम से इसकी स्पष्ट जानकारी दी है। पहले उदाहरण में बताया गया है कि यदि किसी उपभोक्ता को पहले 50,000 के बकाया पर 5,000 की छूट मिली थी और उसने केवल 1,000 जमा किए थे, तो उसे अब शेष 4,000 की छूट और दी जाएगी। उसे बाकी बचे 46,000 का भुगतान करना होगा।
दूसरे उदाहरण में दर्शाया गया है कि जो उपभोक्ता पहले कोई भुगतान नहीं कर सके थे लेकिन उनका कनेक्शन अभी तक काटा नहीं गया है, उन्हें भी नई छूट का लाभ मिलेगा। उन्हें 50,000 के बकाया पर 5,000 की छूट देकर केवल 45,000 ही भुगतान करना होगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई उपभोक्ता इस बार भी निर्धारित समयसीमा तक भुगतान नहीं करता, तो उसे पुनः डिफाल्टर घोषित किया जाएगा और पहले दी गई छूट भी समाप्त मानी जाएगी। साथ ही उस पर पूर्व की तरह विलंब अधिभार भी लागू कर दिया जाएगा।
बिजली विभाग ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और समय से भुगतान कर अपने विद्युत कनेक्शन को चालू रखें। ऑनलाइन भुगतान के लिए उपभोक्ता www.uppcl.org पर भी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार करें ताकि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

