
चंदौली। अपराध पर अंकुश लगाने को जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देश पर एक आदतन, पेशेवर व मनबढ़ अपराधी के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई है।
धानापुर थाना क्षेत्र के किशुनपुरा निवासी लीलाधर पुत्र स्व. रामपति को छह माह के लिए जनपद चंदौली की भौगोलिक सीमा से निष्कासित किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि वह जिले की सीमा में सक्रिय पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लीलाधर पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम से संबंधित चार मुकदमे शामिल हैं।
- मु0अ0सं0 18/2019, धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0, थाना कंदवा
- मु0अ0सं0 22/2019, धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0, थाना कंदवा
- मु0अ0सं0 29/2019, धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0, थाना कंदवा
- मु0अ0सं0 36/2024, धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0, थाना धीना

