
चंदौली। ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत चंदौली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। विवेचना, ठोस साक्ष्य संकलन और लोक अभियोजकों की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ने हत्या का प्रयास से जुड़े मामले में दो अभियुक्तों को कठोर सजा सुनाई है।
न्यायाधीश दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी (जिला एवं सत्र न्यायालय चंदौली) ने थाना अलीनगर के मुकदमे में दोषी पाए गए अभियुक्त मनोज पुत्र विक्रमा और अशोक भारती पुत्र छक्कू राम निवासी परशुरामपुर को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹20,000-₹20,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोनों अभियुक्तों को 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह मामला 28 अक्टूबर 2016 को दर्ज अपराध संख्या 348/2016, धारा 307, 34, 504 भादवि थाना अलीनगर से संबंधित था।
पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक अनंत चन्द्रशेखर के पर्यवेक्षण तथा मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी, डीजीसी शशि शंकर सिंह, एडीजीसी राजेन्द्र कुमार पाण्डेय और थाना अलीनगर के पैरोकार का. संजीत की प्रभावी पैरवी से यह सजा सुनाई गई।

