
Chandauli News: पीडीडीयू नगर क्षेत्र में एक भूमि विवाद ने तूल पकड़ लिया है। प्लॉट पर अवैध बाउंड्रीवाल निर्माण, रास्ता कब्जा और तोड़फोड़ के गंभीर आरोपों में चर्चित कॉलोनाइजर शालिग्राम तिवारी और उसके सहयोगी संजीव यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।शालिग्राम जमीन पर कब्जे और धोखाधड़ी के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। एसपी आदित्य लांघे ने आरोपी के खिलाफ भू माफिया के तहत कार्रवाई की बात कही है।
ये है मामला
परसा गांव की रिंकू सिंह का आरोप है कि दिसंबर 2011 में वार्ड नंबर 8, डीडीयू नगर में 2720 वर्गफीट का एक प्लॉट पंजीकृत कराया था। यह भूमि रजिस्टर्ड बैनामा के तहत खरीदी गई थी। आरोप है कि शालिग्राम और उसके सहयोगी इस प्लॉट के बीच से 30 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता निकालने और कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वह रास्ता किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज में दर्ज नहीं है। पीड़ित का कहना है कि 2014 से ही रास्ता कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। कई बार लिखित और मौखिक शिकायतें करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। 2023 में भी आरोपियों ने रास्ते पर कब्जे की कोशिश की, जिसे रोकने पर विवाद बढ़ा। 28 जुलाई 2025 को, पीड़ित को सूचना मिली कि शालिग्राम तिवारी द्वारा न केवल प्लॉट की बाउंड्रीवाल तोड़ दी गई, बल्कि चार फीट चौड़ी और 18 फीट लंबी जमीन पर अवैध कब्जा भी कर लिया गया। इस दौरान आरोपियों ने ईंट और अन्य सामग्री लगाकर रास्ता बनाने की कोशिश की।
पूर्व में हुए समझौते का उल्लंघन
शिकायत में उल्लेख है कि पहले भी दोनों पक्षों में रास्ता कब्जे के विवाद को लेकर एक लिखित समझौता हुआ था, जिसमें 30 फीट चौड़े रास्ते को यथावत रखने पर सहमति बनी थी। लेकिन विरोधी पक्ष ने इस समझौते का पालन नहीं किया और पुनः रास्ते पर कब्जे का प्रयास किया। जब स्थानीय स्तर पर समाधान नहीं हुआ, तो पीड़ित की पत्नी ने सिविल न्यायालय, चंदौली में केस दायर किया। इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर 2025 को निर्धारित है। पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि शालिग्राम तिवारी और उनके सहयोगी संजीव यादव बाउंड्रीवाल तोड़कर और रास्ता कब्जा करके मानसिक व आर्थिक उत्पीड़न कर रहे हैं। पीड़ित ने BNSS की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। मुगलसराय पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।