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Chandauli News : शौचालय सूची में हेरफेर, न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देश पर पांच साल बाद तत्कालीन प्रधान व सचिव पर मुकदमा

चंदौली। शहाबगंज ब्लाक के खरौझा गांव में तत्कालीन ग्राम प्रधान व सचिव ने 2018 में शौचालय सूची में हेरफेर कर आवंटन में गड़बड़ी की थी। मामला काफी दिनों तक दबा रहा। न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर पांच साल बाद तत्कालीन ग्राम प्रधान व सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है।

 

खरौझा गांव में तत्कालीन ग्राम प्रधान और सचिव के द्वारा शौचालय आवंटन में गड़बड़ी करने की शिकायत की गयी थी। इसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इलिया थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया है। तत्कालीन ग्राम प्रधान अमृता श्रीवास्तव और सचिव विकास सिंह के द्वारा ये हेराफेरी की गयी थी। इस मामले में गांव के ओमप्रकाश, अलाउद्दीन, मुन्नी, कलावती, लक्ष्मण सहित अन्य शिकायतकर्ता ने आपत्ति जताते हुए कहा कि शौचालय बनाने की सूची को दरकिनार करके घोर लापरवाही बरती गई। सभी ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हुए 2018 में शौचालय सूची में हेराफेरी कर शौचालय बनवाने की शिकायत की थी और इस दौरान पूरे मामले में 2 लाख 52 हजार के गबन करने का आरोप लगाया था। पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक और इलिया कोतवाली में मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए शिकायतकर्ताओं ने धारा 156 (3) में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां शिकायत की। कोर्ट ने सभी पहलुओं की जांच व इस मामले में जांच अधिकारी अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग के द्वारा जांच में आई गड़बड़ी को ध्यान में रखते हुए इलिया थाना प्रभारी को इस मामले में एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया।

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