
चंदौली। थाना बलुआ पुलिस टीम ने गोवध के मामले में वांछित शातिर गोतस्कर और ₹25,000 के इनामी अभियुक्त वकील पुत्र बांके उर्फ जमुना प्रसाद निवासी सरेहुआ खुर्द, थाना सकलडीहा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध रिवॉल्वर .38 बोर, एक जिंदा कारतूस और एक स्मार्टफोन बरामद किया है।
17 जनवरी 2025 को ग्राम सुरतापुर निवासी अजय कुमार सिंह ने थाना बलुआ में तहरीर दी थी कि उनके भाई मदन सिंह (60) गंगा स्नान के लिए बलुआ घाट जा रहे थे। ग्राम सोनहुला के पास तेज रफ्तार सफेद पिकअप (बिना नंबर प्लेट) ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वाहन चालक बिजली के पोल से टकराकर फरार हो गया था। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें छह गोवंश रस्सियों से बांधकर लदे मिले, जिन्हें वध के लिए ले जाया जा रहा था। इस पर थाना बलुआ में मु0अ0सं0 12/2025 विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस टीम ने आरोपी को गंगा नदी बलुआ पुल के पास से दबोच लिया।अभियुक्त के खिलाफ मु0अ0सं0 280/2025 धारा 7/25 आर्म्स एक्ट के तहत नया मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे
पूछताछ में वकील ने बताया कि वह वर्ष 2021 में भी गोतस्करी के मामले में जेल जा चुका है। उसने स्वीकार किया कि 17 जनवरी 2025 की सुबह वह अपने तीन साथियों के साथ गोवंशों को वध के लिए बिहार मार्ग से पश्चिम बंगाल ले जा रहा था। रास्ते में उसकी पिकअप साइकिल सवार से टकरा गई, जिससे दुर्घटना हुई और सभी मौके से भाग निकले। उसने यह भी बताया कि वह अवैध रिवॉल्वर लोगों को धमकाने और धौंस जमाने के लिए अपने पास रखता है। हथियार उसने बिहार में एक अज्ञात व्यक्ति से खरीदा था।
बरामदगी का विवरण
- एक अवैध रिवॉल्वर (.38 बोर)
- एक जिंदा कारतूस (.38 बोर)
- एक स्मार्टफोन (TECNO SPARK)
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
थानाध्यक्ष अतुल कुमार, ज्ञय नारायण यादव, जलभरत यादव, दीपचंद्र गिरी, अनुज कुमार वर्मा शामिल रहे।

