चंदौलीराज्य/जिला

Chandauli News: शराब पीने वाले ड्राइवर को न दे स्कूली वाहन, प्रबंधक होगे जिम्मेदार

स्कूली वाहनों के ड्राइवरों का पोर्टल पर अपडेट होगा डाटा, कलेक्ट्रेट सभागार में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक

चंदौली।  कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को अपर जिलाधिकारी (वित्त राजस्व) राजेश कुमार की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। एडीएम ने कहा कि शराब पीने वाले ड्राइवर को स्कूली वाहन कदापि न दें। उन्होंने अवैध कटों को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया। जनपद में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिया।
अपर जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो रहे अवैध कटों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इन सभी अवैध कटों को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए।
अपर जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने पर भी जोर दिया। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए ‘ब्लैक स्पॉट’ चिन्हित कर वहां सुधार कार्य करने, सड़क संकेतक और चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने ओवरलोडिंग और तेज गति से वाहन चलाने वालों पर प्रभावी नियंत्रण लगाने का आदेश दिया। कहा इसका उद्देश्य जनहानि को रोकना और सड़कों पर सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना है।
अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल या मृत व्यक्तियों के परिजनों को शासन द्वारा संचालित योजनाओं का समय पर लाभ दिलाया जाए। सड़क दुर्घटना में प्रभावित व्यक्तियों व उनके परिवारों को राहवीर योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता का लाभ भी समय पर प्रदान किया जाए। इसके लिए संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया।
जिला अंतर्गत चिन्हित ब्लैक स्पॉट व चिन्हित रेड स्पॉट पर संबंधित सड़क निर्माता विभागों को 7 दिवस के अंदर स्थल निरीक्षण कर सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। जिससे दुर्घटना पर अंकुश लगाया जा सके। हिट एंड रन प्रकरणों के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया । सड़कों पर बने स्पीड ब्रेकर का पुनः निरीक्षण करने व स्पीड ब्रेकर पर रंग रोगन का कार्य करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया। कहा कि नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाकर बिना हेलमेट व बिना सीटबेल्ट लगाए वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता प्रांतीय खंड व
संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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