ख़बरेंचंदौली

Chandauli News : नाबालिग बच्ची को भगाकर ले गया, किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 11 साल की सजा

चंदौली। बालिका को भगाने और उसके साथ दुष्कर्म के आरोपित को विशेष न्यायाधीश पाक्सो की अदालत ने 11 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 22 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

 

मुगलसराय थाना क्षेत्र निवासी बालिका को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म का मुकदमा 19 जुलाई 2017 को दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपी चंधासी नईबस्ती निवासी विजय कुमार जायसवाल उर्फ मोनू के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में विवेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज पाक्सो कोर्ट में हुई। इसमें साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 11 वर्ष क कठोर सजा और 22 हजार जुर्माना लगाया गया। पुलिस अधीक्षक डा. अनिल सिंह ने बताया कि पुलिस महानिदेशक के आदेश के क्रम में आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय की ओर से अधिकतम व त्वरित दंडात्मक कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मानिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक( पाक्सो) की प्रभावी पैरवी कर आरोपितों को सजा दिलायी जा रही है।

Back to top button
error: Content is protected !!