
चंदौली। एमएलसी चुनाव में निरक्षर व अशक्त मतदाता साथी के साथ मतदान कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं को साथी देने का आदेश दिया है। मतदाताओं को इसके लिए सहायक रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में 31 मार्च तक आवेदन करना होगा। प्रशासन की अनुमति के बाद उन्हें साथी ले जाने की सुविधा मिलेगी।
एमएलसी चुनाव की मतदाता सूची में निकायों के सदस्यों के नाम शामिल हैं। इसमें कई ऐसे होंगे, जिन्हें पढ़ना-लिखना नहीं आता होगा। वहीं दिव्यांग भी होंगे। उनकी सहूलियत के लिए मतदान के लिए उन्हें एक साथ दिया जाएगा। साथी मतदाता की ईच्छा के अनुसार पसंदीदा उम्मीदवार को मत दे सकता है। इसके लिए मतदाताओं को 31 मार्च तक सहायक रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में आवेदन जमा कराना होगा। प्रशासन की ओर से इसकी अनुमति प्रदान की जाएगी। मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के सामने वरीयता के आधार पर मतदान कर सकते हैं। मतदाताओं को मतपत्र मुहैया कराया जाएगा। इसमें सभी प्रत्याशियों के नाम के आगे कालम बने होंगे। मतदाता एक अथवा दो लिखकर मतदान कर सकता है। अंक एक प्रथम वरीयता व दो द्वितीय वरीयता के लिए मतदान माना जाएगा। दोनों वरीयता के मतों की गिनती की जाएगी। इसके आधार पर जीत-हार का निर्णय होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि साथी के लिए मतदाताओं को आवेदन करना होगा। इसके लिए अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। आवेदन पत्रों की जांच करने के बाद अनुमति प्रदान की जाएगी।