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चंदौलीराज्य/जिला

सावधान! यूपी में महामारी अधिनियम 30 जून तक प्रभावी, जानिए क्या है ये अधिनियम

चंदौली। कोरोना महामारी एक बार फिर बेकाबू होती नजर आ रही है। ऐसे में यूपी सरकार ने 31 मार्च को समाप्त हो रही महामारी अधिनियम की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है। चिकित्सा विभाग के अपर मुख्य सचिव अति मोहन प्रसाद की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार राज्यपाल की ओर से पूरे प्रदेश को कोविड-19 प्रभावित घोषित कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम 2020 की धारा-3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने घोषणा की है कि अगले तीन महीने महामारी एक्ट प्रभावी रहने के कारण कोविड प्रोटोकाल का उल्लंघन करने पर दंड और जुर्माने का प्राविधान लागू रहेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 में सातवां संशोधन किया गया है। वहीं अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में 617194 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि वर्तमान एक्टिव केस की संख्या 9848 है। जबकि बुधवार को लखनऊ में चार, कानपुर और प्रयागराज में दो-दो, वाराणसी, चंदौली और मुजफ्फरनगर में एक-एक कोविड मरीज की मौत हुई है।

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