
चंदौली। शराब की बिक्री अब पॉश मशीन के जरिये की जाएगी। पारदर्शिता और अवैध तरीके से शराब की बिक्री रोकने के उद्देश्य से शासन स्तर से नियम लागू किया गया है। इसको लेकर जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने सोमवार को अनुज्ञापियों, अधिकारियों और कर्मचारियों संग मीटिंग में निर्देश दिए।
बैठक में जिला आबकारी अधिकारी, समस्त आबकारी निरीक्षक, ओएसिस साइबर नेटिक्स के प्रतिनिधि और जनपद के सभी मदिरा फुटकर बिक्री अनुज्ञापी शामिल हुए। इसमें शासन की मंशानुरूप जनपद की सभी फुटकर शराब दुकानों पर POS (प्वॉइंट ऑफ सेल) मशीन से शत-प्रतिशत बिक्री सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अब सभी दुकानों पर मदिरा की आमद और बिक्री पूरी तरह POS मशीन के माध्यम से ही दर्ज की जाएगी। इसका मकसद मदिरा बिक्री की पूरी शृंखला को पारदर्शी बनाना और उसकी रीयल टाइम मॉनिटरिंग करना है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से न केवल राजस्व में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि अवैध बिक्री और कर चोरी जैसी गतिविधियों पर भी रोक लगेगी।
बैठक में जिलाधिकारी और जिला आबकारी अधिकारी ने अनुज्ञापियों को सख्त चेतावनी दी कि यदि किसी दुकान पर POS मशीन से बिक्री नहीं की गई तो संबंधित अनुज्ञापी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने यह भी कहा कि शासन का लक्ष्य है कि हर बोतल की बिक्री का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से उपलब्ध रहे। इससे उपभोक्ताओं के अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे और प्रणाली अधिक जवाबदेह बनेगी।
बैठक के दौरान अनुज्ञापियों ने POS मशीन से बिक्री के दौरान आने वाली तकनीकी और व्यवहारिक समस्याओं को भी सामने रखा। जिलाधिकारी ने सभी शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से सुना और समाधान के उपाय सुझाए। साथ ही ओएसिस साइबर नेटिक्स के प्रतिनिधियों को तकनीकी दिक्कतें दूर करने और दुकानदारों को समय-समय पर प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि तकनीकी पारदर्शिता अपनाना समय की मांग है और सभी अनुज्ञापियों को इसमें पूरा सहयोग करना होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब से जनपद में शराब की बिक्री पूरी तरह POS आधारित प्रणाली से होगी, जिससे शासन की मंशा के अनुरूप 100% ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग संभव हो सकेगी।