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चंदौलीचुनाव 2024

Loksabha Election 2024 : चुनाव में संदिग्ध लेन-देन पर रहेगी नजर, प्रत्याशियों को खुलवाना होगा खाता

Story Highlights
  • एडीएम ने बैंक प्रतिनिधियों संग की बैठक, प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय को लेकर की चर्चा बोले, प्रत्याशियों का तत्काल खुलवाएं बैंक खाता, इश्यू कराएं चेकबुक निर्वाचन व्यय के पाई-पाई की होगी निगरानी, प्रत्याशियों को देना होगा हिसाब
  • एडीएम ने बैंक प्रतिनिधियों संग की बैठक, प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय को लेकर की चर्चा
  • बोले, प्रत्याशियों का तत्काल खुलवाएं बैंक खाता, इश्यू कराएं चेकबुक
  • निर्वाचन व्यय के पाई-पाई की होगी निगरानी, प्रत्याशियों को देना होगा हिसाब

 

चंदौली। उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी अभय कुमार पांडेय की अध्यक्षता में लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत निर्वाचन व्यय के प्रयोजन हेतु समस्त बैंकों प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। इस दौरान प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय को लेकर चर्चा की गई।

 

 

एडीएम ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-76/अनुदेश/2013/ईईपीएस/खण्ड-IV दिनांक 15 अक्टूबर, 2013 सभी निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय के प्रयोजन हेतु अलग से बैंक खाता खोले जाने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। सभी बैंक यह सुनिश्चित कराएं कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों के खाते यथाशीघ्र खोले जाएं, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। प्रत्याशी निर्वाचन से सम्बन्धित समस्त व्ययों का संचालन उसी खाते के माध्यम से किया जाएगा। आयोग के यह भी निर्देश है कि जिनके बैंक खाते खोले जाएं, उन्हें खाता खोलते समय ही चेक बुक (नाम पर्सनलाइज) उपलब्ध कराई जाए।

 

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार यह खाता किसी भी समय खोला जा सकता है किन्तु प्रत्याशी द्वारा अपना नाम निर्देश पत्र दाखिल करने के एक दिन पहले के पश्चात नहीं होना चाहिए। प्रत्याशी द्वारा नामांकन दाखिल करते समय इस बैंक खाते की संख्या उस निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर को सूचित की जाएगी। आयोग के निर्देशानुसार बैंकों से कैश रिमिटेन्स (धनराशि बाहर भेजने) करने से पूर्व ईएसएमएस पोर्टल से क्यूआर कोड जनरेट किया जाना है। सभी बैक यह सुनिश्चित करें कि जब भी कोई धनराशि अन्य बैंक/एटीएम/कैश चेस्ट आदि में हस्तान्तरित की जाए तो उस धनराशि को ले जाने वाले वाहन/व्यक्ति के साथ जनरेट किया गया क्यूआर कोड अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो, ताकि जांच के दौरान कोई कठिनाई न हो। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी ने सन्देहजनक/संदिग्ध लेन-देन/असामान्य रूप से अंतरण पर कड़ी नजर रखने सम्बन्ध में भी सभी बैंक समन्यकों को दिशा निर्देश दिए गए।

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