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Chandauli News : एक्सीडेंट पर सजा व जुर्माना का कानून लागू होने से टैंकर चालकों में रोष, दिया धरना, बोले, कंपनी नहीं करती कोई मदद

रंधा सिंह 

चंदौली। एक्सीडेंट होने पर टैंकर चालकों को 10 साल की सजा व सात लाख रुपये जुर्माना भरना होगा। केंद्र सरकार के इस नियम से टैंकर चालकों में खासा रोष व्याप्त हैं। इसको लेकर इंडियन आयल, भारत पेट्रोलियम व हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के टैंकर चालकों ने शनिवार को धरना दिया। इस दौरान कानून को वापस लेने की मांग की। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे सीओ मुगलसराय अनिरूद्ध सिंह को पत्रक सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया। उन्होंने उच्चाधिकारियों से वार्ता का भरोसा दिलाया।

यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के जिलाध्यक्ष इश्तखार ने बताया कि नया कानून लागू किया गया है, जिसमें दुर्घटना होने पर टैंकर चालकों को 10 साल की सजा व सात लाख जुर्माना भरना होगा। यह सरासर गलत है। मात्र 10 हजार रुपये तनख्वाह पाने वाला टैंकर चालक कहां से सात लाख रुपये जुर्माना भरेगा। इसमें कंपनी भी कोई मदद नहीं करती है। ऐसे में चालक अब टैंकर चलाने से कतराने लगे हैं। उन्होंने सरकार से कानून को वापस लेने की मांग की। सीओ ने टैंकर चालकों को समझाकर शांत कराया। भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा।

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