जानिए कब आ रहा ग्राम पंचायतों का आरक्षण, क्या कर रहा पंचायती राज विभाग

चंदौली। पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित दावेदारों की नजर आरक्षण पर टिक गई है। ग्राम पंचायत सदस्य पद की सीटों के लिए आरक्षण स्थानीय स्तर पर तय होगा। जबकि ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत की सीटों के आरक्षण का निर्धारण शासन स्तर से तय होगा। इसके लिए पिछले चुनाव के आरक्षण व जातीय समीकरण को ही आधार बनाया जाएगा। आयोग ने पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण के लिए पंचायती राज विभाग से ग्राम पंचायतों में अनुसूचित, पिछड़ा व सामान्य वर्ग के लोगों का आंकड़ा मांगा था। सहायक विकास अधिकारियों की ओर से तैयार रिपोर्ट डीपीआरओ ने शासन को भेज दी है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर सीटों के लिए परिसीमन, मतदाता सूची पुनरीक्षण, मत पत्रों को जिले में भेजने आदि की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। इस माह सीटों के आरक्षण और फरवरी में अधिसूचना जारी होने की संभवना है। लोग अपने-अपने स्तर से कयास लगाने लगे हैं। हालांकि आरक्षण को लेकर शासन का फार्मूला साफ है कि चक्रानुक्रम के अनुसार आरक्षण में हर पांच साल पर बदलाव होता है। इसके लिए संबंधित वर्ग की आबादी भी आधार बनती है। मसलन, पिछले चुनाव में यदि ग्राम प्रधान की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रही तो इस बार पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को चुनाव में दावेदारी का मौका मिलेगा। वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहीं सीटें सामान्य अथवा सामान्य महिला उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित हो सकती हैं। पांच साल में एक विशेष वर्ग के लोगों की आबादी संबंधित ग्राम पंचायत में बढ़ने पर उसी जाति के लिए सीट आरक्षित होने की संभावना रहती है। सीडीओ अजितेंद्र नारायण ने बताया कि ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए स्थानीय स्तर पर आरक्षण तय होगा। जबकि शासन स्तर से ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य पद के आरक्षण का निर्धारण होगा।
चंदौली में पंचायत की सीटों का विवरण
ग्राम पंचायतों की संख्याः 734
क्षेत्र पंचायतः 868
ग्राम पंचायत सदस्यः 9000
जिला पंचायत सदस्यों की संख्याः 35