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जानिए चंदौली में पंचायत आरक्षण का पूरा गुणा-गणित, इसी आधार पर आएगा फैसला

 

चंदौली। उम्मीद लगाई जा रही है कि निर्वाचन आयोग 15 फरवरी के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। 22 जनवरी को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। ऐसे में संभावित उम्मीदवारों की नजर आरक्षण पर टिक गई है। ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के लिए शासन स्तर से कभी भी आरक्षण जारी किया सकता है। लेकिन निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन की तैयारियों को देखें तो आरक्षण को लेकर तस्वीर तकरीबन साफ हो चुकी है।

चंदौली की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले चुनाव में अस्तित्व में आईं जिले की 32 नई ग्राम पंचायतों के आरक्षण का फैसला होना है। पंचायत राज विभाग आबादी का डाटा ग्राम पंचायतवार शासन को भेज रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी के साथ ग्राम पंचायतें भी बढ़ीं। जनपद में 32 नई ग्राम पंचायतें बनीं और कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 702 से बढ़कर 734 हो गई है। इनमें अधिकांश अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहीं। इस बार पंचायत चुनाव में इन ग्राम पंचायतों में आरक्षण बदलेगा। वहीं अन्य ग्राम पंचायतों में भी चक्रानुक्रम के अनुसार ग्राम प्रधान पद का आरक्षण परिवर्तित होगा। इसको लेकर अभी तक शासन से कोई गाइडलाइन नहीं आई है। हालांकि जिला प्रशासन से आबादी का आंकड़ा मांगा गया है। एडीओ पंचायत को सचिवों के जरिए आंकड़ा जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला पंचायत राज अधिकारी ब्रह्मचारी दुबे का कहना है कि शासन स्तर से ही आरक्षण तय होना है। आयोग की ओर से आबादी का डाटा मांगा गया था, जो भेज दिया गया है।

जिला पंचायत के 35 व क्षेत्र पंचायत के 868 पदों का हाल

वर्ष 2015 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत की 35 व क्षेत्र पंचायत की 868 सीटों पर आरक्षण शून्य मान कर सीटों का निर्धारण किया गया था। अबकी शासन ने इसकी भी रिपोर्ट जिले से मांगी है। माना जा रहा है कि इस बार पंचायत चुनाव में इन पदों के आरक्षण पर चक्रानुक्रम प्रणाली लागू की जा सकती है। भले ही फैसला शासन स्तर से लिया जाएगा लेकिन जिले से भेजी गई रिपोर्ट ही इसके लिए मुख्य आधार बनेगी।

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