
कोयला मंडी-रामनगर और लंका मैदान-कटेसर मार्ग पर रात 12 से सुबह पांच बजे तक मिलेगी छूट, दिन में प्रतिबंध रहेगा सख्त
चंदौली। वाराणसी के नमो घाट पर 22, 24 और 25 अक्टूबर 2026 को आयोजित होने वाले एयर शो तथा आगामी त्योहारों के मद्देनजर चंदौली जिला प्रशासन ने यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जनपद में 21 से 25 अक्टूबर तक नो-एंट्री प्लान लागू रहेगा। इसके तहत कोयला मंडी, रामनगर, लंका मैदान, कटेसर और पड़ाव की तरफ जाने वाले मार्गों पर ट्रक एवं भारी वाहनों के आवागमन को नियंत्रित किया जाएगा। वहीं, एयर शो देखने वाराणसी जाने वाले लोगों से निर्धारित यातायात मार्गों और पार्किंग स्थलों का उपयोग करने तथा पुलिस-प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है।
कोयला मंडी से रामनगर और कटेसर मार्ग पर प्रतिबंध
जारी यातायात योजना के अनुसार, कोयला मंडी से पड़ाव होते हुए रामनगर की तरफ कोई भी ट्रक या भारी वाहन नहीं जाएगा। इस मार्ग पर नो-एंट्री रात 12 बजे से सुबह पांच बजे तक खोली जाएगी। इसी तरह लंका मैदान से कटेसर होते हुए कोयला मंडी की तरफ भी ट्रक और भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस मार्ग पर भी रात 12 बजे से सुबह पांच बजे तक ही छूट दी जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोयला मंडी और लंका मैदान दोनों तरफ से दिन के समय नो-एंट्री सख्ती से लागू रहेगी। इसके अतिरिक्त लंका मैदान से चकिया तिराहा होते हुए पड़ाव (मुगलसराय) की तरफ किसी भी मालवाहक या भारी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी।
जिला प्रशासन ने जनपद के सभी ट्रक व्यापारियों और चालकों से यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। उनसे कहा गया है कि कोयला मंडी क्षेत्र में किसी भी ट्रक या भारी वाहन को मुख्य मार्ग अथवा सर्विस रोड पर खड़ा न होने दें। इससे यातायात बाधित होने और आम लोगों को परेशानी होने की आशंका रहती है।
एयर शो के लिए जारी हुई सुरक्षा एडवाइजरी
नमो घाट वाराणसी में एयर शो के दौरान जनसुरक्षा, यातायात व्यवस्था और विमानन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने आम नागरिकों के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। लोगों से कहा गया है कि वे निर्धारित यातायात मार्गों, पार्किंग स्थलों, प्रवेश और निकास द्वारों का ही उपयोग करें। वाहनों को सड़क पर खड़ा करने के बजाय निर्धारित पार्किंग में ही खड़ा करें और सुरक्षा जांच में अधिकारियों का सहयोग करें।
दर्शकों को निर्धारित क्षेत्र में ही रहने तथा बैरिकेडिंग, प्रतिबंधित क्षेत्रों और घाटों के संवेदनशील हिस्सों में प्रवेश नहीं करने की सलाह दी गई है। किसी संदिग्ध वस्तु, दुर्घटना या आपात स्थिति की जानकारी तत्काल निकटतम मजिस्ट्रेट, अधिकारी, पुलिसकर्मी अथवा नियंत्रण कक्ष को देने को कहा गया है। प्रशासन ने अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है।
ड्रोन, पतंग, गुब्बारे और लेजर लाइट पर प्रतिबंध
एडवाइजरी में ज्वलनशील पदार्थ, नुकीली एवं धारदार वस्तुएं, बड़े बैग और ड्रोन को प्रतिबंधित बताया गया है। लोगों को ड्रोन, पतंग और गुब्बारे नहीं उड़ाने तथा लेजर लाइट का प्रयोग नहीं करने की हिदायत दी गई है। विमानन सुरक्षा से जुड़े सभी निर्देशों का पालन करने और प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करने को कहा गया है।
प्रशासन ने गंगा तट पर विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। लोगों को फिसलन वाले स्थानों पर जाने, पानी में उतरने और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में धक्का-मुक्की करने से बचने को कहा गया है। दर्शकों को समय से पहुंचने और वैध पहचान पत्र साथ रखने की सलाह दी गई है।
जर्जर मकानों की छतों पर जाने से बचें
एयर शो के दौरान विमानों की गड़गड़ाहट अचानक और तेज हो सकती है। ऐसे में लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने की अपील की गई है। कानों की सुरक्षा के लिए ईयर प्लग या ईयर मफ का उपयोग करने तथा बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है।
प्रशासन ने जर्जर और पुराने मकानों की छतों पर नहीं जाने तथा वहां भीड़ एकत्र नहीं होने देने की चेतावनी दी है। छतों पर रखी हल्की वस्तुओं को तिरपाल या अन्य साधनों से मजबूती से बांधकर रखने की सलाह दी गई है। पालतू जानवरों को घर के भीतर रखने और गाय, भैंस, बकरी सहित अन्य पशुओं को सुरक्षित बाड़े में बांधने को कहा गया है।
इसके साथ ही खुले में कचरा नहीं फेंकने और आग नहीं जलाने की अपील की गई है, क्योंकि धुआं विमानों के लिए बाधा बन सकता है। धूप और गर्मी से बचने के लिए पानी और टोपी की व्यवस्था रखने, तबीयत बिगड़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य शिविर पहुंचने तथा कचरा निर्धारित कूड़ेदान में डालकर गंगा तट को स्वच्छ रखने के निर्देश दिए गए हैं।
आपात स्थिति में इन नंबरों पर करें संपर्क
प्रशासन ने आपातकालीन सेवाओं के लिए संपर्क नंबर भी जारी किए हैं। किसी भी आपात स्थिति में नागरिक इन नंबरों पर सहायता मांग सकते हैं।
- पुलिस: 112
- एम्बुलेंस: 108
- कंट्रोल रूम: 7839855911 / 9953040167
- फायर सर्विस: 7068342125
- विद्युत विभाग: 9532276978
- अवस्थापना/बैरिकेडिंग: 9935446750
- उप जिला मजिस्ट्रेट: 7800180859 / 9454417061
जिला प्रशासन ने नागरिकों, वाहन चालकों और ट्रक व्यापारियों से अपील की है कि वे निर्धारित प्रतिबंधों का पालन करें और यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने में सहयोग दें। एयर शो के दौरान सुरक्षा निर्देशों का पालन कर स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।

