
चंदौली। शासन-प्रशासन खाद्यान्न वितरण प्रणाली से अपात्रों को बाहर करने के लिए गंभीर हो गया है। राशन कार्डधारकों का सत्यापन कर अपात्रों को ढूंढा जाएगा। उनसे रिकवरी भी होगी। बहरहाल, प्रशासन ने थोड़ी ढील देते हुए ऐसे लोगों को 30 अप्रैल तक राशन कार्ड सेंरडर करने का मौका दिया है। खुद से राशन कार्ड सरेंडर करने वाले रिकवरी से बच जाएंगे। जिले में पात्र गृहत्थी के 303412 कार्ड धारकों सहित कुल तीन लाख 55 हजार 905 राशन कार्डधारक हैं।
सरकार ने गरीबों की मदद के लिए खाद्यान्न वितरण प्रणाली शुरू की है। गरीबों को हर माह राशन व अन्य सुविधाएं मुहैया कराने का लिए राशन कार्ड जारी किए गए हैं, लेकिन कुछ आर्थिक रूप से संपन्न लोग भी योजना का लाभ ले रहे हैं। अधिकारियों-कर्मचारियों व कोटेदारों से मिलीभगत कर अपात्रों ने भी अपने नाम से राशन कार्ड बनवा लिए हैं। हर माह कोटे की दुकानों से दो बार राशन लेते हैं। इसकी वजह से सरकारी राशन की कालाबाजारी भी होती है। ऐसे में शासन-प्रशासन सतर्क हो गया है। कार्डधारकों का सत्यापन कर अपात्रों के नाम राशन कार्ड से निकाले जाएंगे। वहीं लोगों को खुद से राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए 30 अप्रैल तक का समय दिया गया है।
डीलर को करें सूचित
जो भी अपात्र व्यक्ति अपना राशन कार्ड सरेंडर करना चाहता है, वह अपने राशन डीलर, खाद्य निरीक्षक अथवा ग्राम प्रधान को सूचित कर सकता है। राशन कार्ड सरेंडर करने वालों से अब तक लिए गए अनाज व अन्य सुविधाओं के बदले रिकवरी नहीं होगी। वहीं सत्यापन के दौरान जिनकी गड़बड़ी पकड़ी जाएगी, उनसे रिकवरी तय है।
जानिए पात्रता की शर्तें
जिसके घर मे एसी, ट्रेक्टर, हार्वेस्टर मशीन, शहर में प्लाट या मकान, कार, दो एकड़ जमीन, एक लाख से अधिक वाली मोटर साइकिल अथवा आयकरदाता और शस्त्र लाइसेंस है। इसी के साथ घर मे यदि परिवार का सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी नौकरी करता हो, जिसकी आय सालाना दो लाख से ऊपर है। उसका परिवार राशन कार्ड के लिए अपात्र माना जाएगा।