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Chandauli News: चंदौली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में रखे जाएंगे मध्यस्थ अधिवक्ता, जानिए क्या होगी पात्रता

चंदौली। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में मध्यस्थ अधिवक्ताओं (Mediator Advocates) की नियुक्ति की जाएगी। चयन प्रक्रिया के लिए समिति गठित की गई है, जो निर्धारित पात्रता के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेगी।

ये होंगे पात्र 

  1. ऐसे अधिवक्ता जिनके पास न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो।
  2. सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अथवा अपर जिला न्यायाधीश।
  3. ऐसे अनुभवी पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या विशेषज्ञ, जिन्हें विधि क्षेत्र की जानकारी हो और जिनके पास अपने क्षेत्र में न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव हो।  चयनित अभ्यर्थी भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति द्वारा आयोजित मध्यस्थता प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। मध्यस्थ का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा, लेकिन अनुशासनहीनता या प्रतिकूल आचरण की स्थिति में कार्यकाल पूर्व में भी समाप्त किया जा सकता है। यह नियुक्ति शासकीय सेवा में नहीं मानी जाएगी, बल्कि मध्यस्थों को मानदेय के आधार पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। इच्छुक उम्मीदवार 05 अगस्त को शाम 4:00 बजे तक निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन, शैक्षिक व अनुभव प्रमाणपत्रों की छायाप्रति एवं नवीन पासपोर्ट साइज फोटो सहित कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंदौली में जमा कर सकते हैं। चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा, जिसकी तिथि बाद में घोषित की जाएगी।

आवेदन पत्र का प्रारूप सिविल बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन चंदौली के नोटिस बोर्ड एवं जनपद न्यायालय की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।

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