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Crime news: कच्ची उम्र में ही बन गए शातिर अपराधी, दो हुए जिला बदर, 554 के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई

 

चंदौली। जनपद में कानून-व्यवस्था मजबूत बनाए रखने और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी चन्द्र मोहन गर्ग और पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे ने दो आदतन, पेशेवर और मनबढ़ अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई करते हुए उन्हें छह माह के लिए जनपद की भौगोलिक सीमा से निष्कासित कर दिया गया है।

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि जिला बदर किए गए अभियुक्त इस अवधि में चंदौली की सीमा में पाए गए या किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त दिखे, तो उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इन अपराधियों पर लगातार पैनी नजर बनाए हुए है।

जिला बदर किए गए अभियुक्त

थाना बलुआ:
हर्ष सिंह उर्फ गोलू पुत्र भोला सिंह (19 वर्ष), निवासी ग्राम लक्ष्मणगढ़, थाना बलुआ।
अभियुक्त के विरुद्ध मारपीट, गंभीर चोट और अन्य धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं, साथ ही बीट सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की गई है।

थाना सकलडीहा:
छोटू उर्फ लवकुश सेठ पुत्र रामू सेठ (करीब 25 वर्ष), निवासी ग्राम टिमिलपुर, थाना सकलडीहा।
अभियुक्त पर चोरी, नकबजनी, गैंगेस्टर एक्ट, आयुध अधिनियम सहित कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं।

गुंडा एक्ट की व्यापक कार्रवाई

चंदौली पुलिस ने वर्ष 2024 और 2025 में अब तक कुल 554 अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
जनवरी 2025 से अब तक 291 अभियुक्तों पर विभिन्न अपराधों में गुंडा एक्ट लगाया गया है, जबकि वर्ष 2024 में 263 अभियुक्तों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई थी।

दिसंबर 2025 में कार्रवाई
माह दिसंबर 2025 में लूट, धोखाधड़ी, गोवंश तस्करी, अपहरण और छेड़खानी से जुड़े कुल 7 अभियुक्तों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी गई है।

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