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चंदौली : दुष्कर्म के आरोपित को 12 साल कारावास, 10 हजार रुपया जुर्माना लगाया

चंदौली। विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने दुष्कर्म के मामले की शुक्रवार को सुनवाई करते हुए आरोपित को 12 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

 

मामला चकिया कोतवाली क्षेत्र का है। 16 वर्षीय पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि सैदूपुर में फर्नीचर की दुकान से काम कर शाम साढ़े सात बजे घर पहुंचा, तो उसकी बेटी नहीं थी। कुछ देर बाद पत्नी आयी तो उससे बेटी के बारे में पूछा। उसने बताया कि वह शौच करने गई है। काफी देर तक बेटी नहीं लौटी तो पिता ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। इस बीच वह रात आठ बजे के करीब घर वापस आई तो उसने आपबीती बताया। गांव का ही रामअशीष यादव मुंह दबाकर ले गया और जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 376आईपीसी व 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह, अवधेशनारायण सिंह और रमाकांत उपाध्याय ने मुकदमें की पैरवी व तर्क प्रस्तुत किया। पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज पाक्सो की अदालत में हुई। इसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी रामअशीष यादव को धारा 4 (1) पाक्सो एक्ट में 12 वर्ष की कठोर सजा सुनाई गई। आरोपी पर 10 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया गया।

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