fbpx
चंदौलीचुनाव 2024

Loksabha Election 2024 : लोकसभा चुनाव में नकदी लेन-देन, तोहफों पर रहेगी नजर, डीएम ने शिकायत समिति का किया गठन

चंदौली, लोकसभा चुनाव, समिति
  • जब्त नकदी व सामानों की जब्ती और मुक्ति को गठित हुई है समिति स्टैटिक मजिस्ट्रेट और उड़ाका दल की टीमें कर रही निगरानी आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
  • जब्त नकदी व सामानों की जब्ती और मुक्ति को गठित हुई है समिति
  • स्टैटिक मजिस्ट्रेट और उड़ाका दल की टीमें कर रही निगरानी
  • आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

 

चंदौली। नकदी व वस्तुओं की जब्ती और मुक्ति के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टी फुंडे ने जिला शिकायत समिति का गठन किया है। शिकायत टीम इसकी निगरानी करेगी। वहीं आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों की निगरानी के लिए उड़ाका दल और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की टीमें निगरानी करेगी।

 

समिति का अध्यक्ष सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली 9452758176, हरिश्चन्द्र, वरिष्ठ कोषाधिकारी/प्रभारी अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण सेल (संयोजक) 9936515420, मनोज गुप्ता, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा, चन्दौली (सदस्य) 7905765171 बनाए गए हैं। गठित समिति लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दौरान पुलिस अथवा स्टैटिक निगरानी दल या उड़नदस्ते द्वारा की गयी जब्ती के प्रत्येक मामले की जांच करेगी तथा जहां समिति यह पाती है कि मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार जब्ती के सम्बन्ध में कोई प्राथमिकी शिकायत दर्ज नहीं की गई है या जहां जब्ती किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल या किसी निर्वाचन अभियान इत्यादि से जुड़ी हुई नहीं है तो वह ऐसे प्रत्येक व्यक्तियों को जिनसे नगदी जब्त की गई थी। ऐसी नकदी रिलीज करने के बारे में इस आशय का स्पीकिंग आदेश जारी करने के पश्चात रिलीज आदेश जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी। समिति सभी मामलों का अवलोकन करेगी तथा जब्ती पर राजाज्ञा में उल्लिखित निर्देशों के क्रम में निर्णय लेगी तथा इसे तिथिवार अभिलिखित करेगी तथा यदि रिलीज की जाने वाली नकदी रुपये 10-00 (दस लाख) से अधिक है तो रिलीज किये जाने से पूर्व आयकर के नोडल अधिकारी को सूचित करेंगे।

 

समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि जब्त की गई नकदी जब्त की गई बहुमूल्य वस्तुओं से सम्बन्धित मामले मालखाना या कोषागार में मतदान की तारीख के पश्चात 7 दिनों से अनधिक समय के लिए तब तक नहीं रखेंगें जब तक कि कोई प्राथमिकी/शिकायत न दर्ज की गयी हो।

Back to top button
error: Content is protected !!