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Chandauli News : SIR में 2.30 लाख मतदाताओं के नाम कटे, मृतक, शिफ्टेड और डुब्लीकेट मतदाता सूची से हुए बाहर, जिले की चारों विधानसभाओं में अब 12.58 लाख वोटर, सूची का आलेख्य प्रकाशन

चंदौली। जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत निर्वाचक नामावली का आलख्य प्रकाशन कर दिया गया। इसके तहत चारों विधानसभा में कुल 1258735 मतदाता दर्ज किए गए हैं। वहीं 230086 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इसमें मृतक 43054, अनुपस्थित 46050, 110048 शिफ्टेड, 27980 डुब्लीकेट और 2954 अन्य मतदाता हैं। छह फरवरी तक दावे और आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। 27 फरवरी तक नो मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की जाएगी।

 

छह मार्च को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। कहा कि जिले में क्रियाशील सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों को आलेख्य प्रकाशित निर्वाचक नामावली की सूची हार्ड व साफ्ट कापी में नि:शुल्क उपलब्ध कराया गया है, ताकि वह अपने-अपने दल के नियुक्त बूथ लेवल एजेंटों के माध्यम से नए मतदाता के लिए प्रारूप छह घोषणा पत्र के साथ अप मार्जन के लिए प्रारूप सात और किसी प्रविष्टि में त्रुटि, पता बदलने व डुप्लीटेकट वोटर कार्ड के लिए प्रारूप आठ भरकर अपना आवेदन छह फरवरी तक आनलाइन अथवा आफ लाइन माध्यम से संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय या संबंधित भाग संख्या बीएलओ को मुहैया कराएंगे।

 

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत वह व्यक्ति पात्र होंगे जो अर्हता तिथि एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं अथवा उक्त तिथि को पूर्ण कर लेंगे। इसके अतिरिक्त अर्हता तिथि एक अप्रैल, एक जुलाई व एक अक्तूबर के आधार पर जो मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं। उन सभी अर्हक मतदाताओं से फार्म छह प्राप्त कर लिया जाएगा। साथ ही उनके नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाने की प्रक्रिया की जाएगी। जिले में गणना अवधि में कुल 156068 मतदाता ऐसे हैं। जिनकी मैपिंग नहीं हो पायी है। यानि वह नो मैपिंग में पंजीकृत हुए हैं। ऐसे मतदाताओं को छह जनवरी से 27 फरवरी के मध्य संबंधित विधानसभा में आयोग की ओर से अधिसूचित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से प्रेषित नोटिस के सापेक्ष प्राप्त होने वाले अभिलेखों की 50-50 की संख्या में प्रतिदिन सुनवाई की जाएगी।

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