चंदौली। स्पेशल जज पाक्सो की अदालत ने बालक के गंदी हरकत करने के आरोपी वाराणसी के फूलपुर थाना के कुंवर बाजार निवासी अब्दुल जफार को 20 साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। पीड़ित के पिता की तहरीर पर 2019 में धीना थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई।
वादी ने धीना थाना में मुकदमा दर्ज कराया था कि उनका नाबालिग पुत्र 22 अगस्त 2019 को सुबह घर से जूनियर हाईस्कूल जनौली में पढ़ने गया था। छुट्टी के बाद उनका बेटा तीन बजे तक घर नहीं आया तो चिंता हुई। उन्होंने स्कूल में जाकर पूछताछ की तो पता चला कि वह स्कूल नहीं आया था। इसके बाद परिचितों और रिश्तेदारों के यहां पता चलाने की कोशिश की, लेकिन कहीं उसका अता-पता नहीं चला। अंत में उन्होंने पुलिस को घटना से अवगत कराया।
पुलिस ने आरोपी को बालक के साथ पकड़ा। बालक ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह स्कूल जा रहा था। उसी दौरान जनौली गांव से एक आदमी रास्ते में मिला और मुझे बहला- फुसला कर बनारस एक होटल में ले गया। उसने पूरी रात मेरे साथ गंदी हरकत की। आरोपी ने पुलिस को अपना नाम अब्दुल जफार बताया। अदालत में विशेष शासकीय अधिवक्ता शमशेर बहादुर सिंह ने मामले की पैरवी की।

