
चंदौली। पुलिस ने मादक द्रव्यों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कोडिन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार से अर्जित लगभग 3.50 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से फ्रीज/कुर्क किया है। यह कार्रवाई थाना मुगलसराय व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के अंतर्गत की गई।

एसपी आदित्य लांग्हे के नेतृत्व तथा अपर पुलिस अधीक्षक अनंत चन्द्रशेखर (आईपीएस) के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई। क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर अरुण कुमार सिंह की मौजूदगी में टीम ने अभियुक्त स्वप्निल केसरी पुत्र मनोज केसरी निवासी कृष्णा नगर कॉलोनी चंधासी, थाना मुगलसराय, जनपद चंदौली के विरुद्ध वैधानिक कदम उठाए।
अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुगलसराय में मु0अ0सं0-570/25 व 571/25 सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं, जिनमें बीएनएस की धाराएं तथा 8/9V(A)/21/27A/29 एनडीपीएस एक्ट शामिल हैं। इसके अतिरिक्त वाराणसी कमिश्नरेट के रोहनिया थाना एवं सोनभद्र जनपद के राबर्ट्सगंज थाना में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं।
जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अभियुक्त व उसके परिजनों ने मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से कई अचल संपत्तियां खरीदी थीं। पुलिस ने ग्राम बेछूपुर, चंधासी और हरिशंकरपुर, तहसील मुगलसराय में स्थित कुल छह संपत्तियों को चिह्नित कर 11 फरवरी को अधिग्रहित/कुर्क किया। इनमें ग्राम बेछूपुर स्थित मकान संख्या 911 (रकबा 252.78 वर्ग मीटर) जिसकी अनुमानित कीमत 95 लाख रुपये है, तथा उसी क्षेत्र में 81.93 वर्ग मीटर का आवासीय भवन (लगभग 25 लाख रुपये) शामिल है।
इसी प्रकार ग्राम चंधासी में विभिन्न अराजी संख्या की आवासीय भूमि, जिनकी कुल कीमत लगभग दो करोड़ रुपये आंकी गई है, तथा ग्राम हरिशंकरपुर में 144.98 वर्ग मीटर भूमि (करीब 30 लाख रुपये) को भी फ्रीज किया गया। सभी संपत्तियों का कुल अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 3.50 करोड़ रुपये बताया गया है। कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह, अपराध शाखा निरीक्षक विमलेश कुमार मौर्य, उपनिरीक्षक सुरेश पांडेय, उपनिरीक्षक मनोज सिंह एवं अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।

