
चंदौली। जिले में बिना लाइसेंस चल रही मीट की दुकानों पर प्रशासन सख्त हो गया है। अभियान चलाकर दुकानों की जांच और कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में प्रशासनिक और पुलिस टीम ने पीडीडीयू नगर में अभियान चलाया। निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से संचालित होते पायी गई मीट की दुकानों को बंद करा दिया गया। वहीं दुकानदारों को इसके बाबत हिदायत भी दी गई।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं नगर पालिका मुग़लसराय की ओर से अभियान चलाया गया। संयुक्त निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से दुकानें संचालित होती पायी गईं। ऐसा कर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के मानको का भी उल्लंघन किया जा रहा था। मौके पर उक्त दुकानों के अतिक्रमित मुर्गा जाली, खोके, औजार नगर पालिका के सुपुर्दगी में दे दिए गए। मीट, मुर्गा, मछली के दुकानों के संचालन हेतु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के लाइसेंस लेने अनिवार्य होंगे।
कार्रवाई के दौरान हैदरी अली मीट शाप, मोहम्मद इमरान मीट शाप, इरफ़ान पोल्ट्री, इमरान चिकन शाप, आरिफ चिकन शॉप व फ्रेश चिकन शॉप आदि दुकानों का गहन निरीक्षण किया गया। सभी मीट शॉप बिना लाइसेंस संचालित पायी गयी, जिन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया।
जानिये प्रशासन की गाइडलाइन
अधिकारियों के अनुसार यदि बिना लाइसेंस के मीट, मुर्गा, मछली की दुकाने अवैध रूप से संचालित पायी गयी तो अधिकतम जुर्माना दो लाख रूपये तक हो सकता है। आगे भी निरन्तर कार्रवाई जारी रहेगी। मांस, मछली एवं मुर्गे की दुकानों के लाइसेंस जारी किये जाने हेतु सम्बन्धित मीट कारोबारी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तो का पालन किया जाना आवश्यक है।
मंदिर-पूजा स्थल से दूर रहेंगी दुकानें
मन्दिर/पूजा स्थल से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर मीट की दुकानें होनी चाहिए। विद्यालयों से भी लगभग 50 मीटर की दूरी होनी चाहिए। दुकानों में गहरे रंग के पर्दे या गहरे रंग के शीशे होने चाहिए, मांस कारोबारी के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होने चाहिए। शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, नगर पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध होना आवश्यक है। नजदीकी पुलिस थाने द्वारा भी NOC होना चाहिए।
उपजिलाधिकारी अनुपम मिश्रा के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी कृष्ण मुरारी शर्मा, सहायक आयुक्त (खाद्य)-II कुलदीप सिंह, अधिशासी अधिकारी राजीव सक्सेना, खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार गोंड तथा रणधीर सिंह यादव एवं अन्य पुलिस बल सम्मिलित रहे।

