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Chandauli News : बालिका के साथ दुष्कर्म के दोषी हिस्ट्रीशीटर को उम्रकैद, नए कानून के तहत एक साल में आया फैसला

चंदौली। स्पेशल जज पाक्सो अनुराग शर्मा की अदालत ने आठ साल की बालिका के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने हिस्ट्रीशीटर सुभाष सोनकर को दोषी पाया। इस पर आजीवन कारावास के साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पीड़िता को कोर्ट से नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत एक साल के अंदर न्याय मिला। चंदौली एसपी आदित्य लांघे के निर्देशन में पुलिस महकमे ने भी प्रभावी साक्ष्य एकत्रित किए।

 

विशेष शासकीय अधिवक्ता शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली के एक गांव की आठ वर्षीय नाबालिक पीड़िता के पिता ने 14 मार्च 2025 को अपनी बेटी के साथ हुए बलात्कार के मामले की रिपोर्ट दर्ज करायी। आरोप था कि उसकी बेटी घर में सो रही थी। रात करीब 12 बजे गांव का ही सुबाष सोनकर घर पर आकर बेटी को उठा ले गया। उसे खेत में ले जाकर साथ बलात्कार किया। इसके बाद घर पर छोड़कर भाग गया। सुबह बेटी ने अपनी मां को आपबीत बतायी। इस मामले में सदर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा-65 (2) भारतीय न्याय संहिता एवं 5 (एम)/6 पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में दबिश की कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान आरोपी इंकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया।

 

पुलिस ने इस मामले का आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत में हुई। कोर्ट ने पीड़िता के बयान और गवाहों एवं साक्ष्य के आधार दोषी पाते हुए आरोपी को आजीवनकारावास और अथदंड से दंडित किया। विशेष शासकीय अधिवक्ता बताया कि कोर्ट ने नए कानून के तहत एक साल के अंदर आरोपी को सजा सुनाई। यह जिले के लिए नए कानून में पहली सजा है। पुलिस के अनुसार आरोपी के विरुद्ध पहले भी जिले व गैर जिलों में गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, दहेज उत्पीड़न आदि के दर्जनों मुकदमें पंजीकृत है।

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